हरियाणा निकाय चुनाव: 2 मार्च को मतदान, जानिए जरूरी जानकारियां
हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। आगामी 2 मार्च को मतदान होना है। चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं, और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।
7 नगर निगमों और 40 निकायों में मतदान
राज्य में कुल 7 नगर निगमों और 40 अन्य निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी। सभी स्थानों के नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।
मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील
हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केवल वही मतदाता मतदान कर सकेंगे जिनका नाम नगर निगम, नगर परिषद, अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होगा।
मतदान के लिए पहचान पत्र अनिवार्य
राज्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, मतदान करने के लिए मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। मतदाता वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं।
ये दस्तावेज मतदान के लिए मान्य होंगे
जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं है, वे निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं:
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- सरकारी कार्यालयों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र
- सेवा पहचान पत्र
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
- स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र
- शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- मनरेगा कार्ड
- फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज
- पेंशन दस्तावेज (भूतपूर्व सैनिक, विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड)
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
मतदान को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी रखी जा रही है। मतदाताओं को अपने मताधिकार का सही तरीके से उपयोग करने की अपील की गई है।